यूपी राशन कार्ड ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के राशन कार्ड धारक है, तो आपको भी सरकारी राशन दुकान पर अनाज मिलता होगा। 

लेकिन कई बार धारक को राशन कार्ड या राशन दुकान से जुडी समस्याओं जैसे की समय पर राशन दुकान से अनाज न मिलना, राशन डीलर द्वारा सही मात्रा में अनाज न देना, या फिर राशन कार्ड सूची में नाम न होना, राशन डीलर का बुरा वर्ताव करना आदि समस्याओं का सामना करना पडता है।  

ऐसे में इन समस्याओं की शिकायत करने और राशन कार्ड संबंधी शिकायत का समाधान जल्द से जल्द प्राप्त करने लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। 

अब आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल या कंप्यूटर से जनसुनवाई वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और साथ ही में उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। 

अगर आपकी भी राशन कार्ड या राशन दुकान से जुडी कोई समस्या है, तो आप यहाँ लेख में दी गए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का पालन कर अपनी राशन कार्ड शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते है।  

यूपी राशन कार्ड ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें?

  • उत्तर प्रदेश राशन कार्ड शिकायत के लिए आपको यूपी राशन कार्ड ऑनलाइन शिकायत पोर्टल  https://jansunwai.up.nic.in/ पर आना है।
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  • जनसुनवाई के पोर्टल पर आने के बाद आपको “शिकायत पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • अब आपके सामने एक पॉप अप पेज खुलेगा जिसमे आपको खाली बॉक्स पर टिक मार्क करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। 
  • अब आपके सामने जनसुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा जिसमे आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज कर ओटीपी भेजें पर क्लिक करना होगा। 
  • अब आपके दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें और सबमिट करें पर क्लिक करें। 
  • आपके सामने डिजिटल यूपी राशन कार्ड शिकायत करने का फॉर्म ओपन हो जायेगा। 
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  • अब फॉर्म में आपको आवेदन करने वाले का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग सेलेक्ट करना है।  
  • इसके बाद सन्दर्भ का प्रकार में आपको शिकायत विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद विभाग में खाद्य एंव रसद विभाग सेलेक्ट करें और सन्दर्भ श्रेणी में अपनी शिकायत का प्रकार सेलेक्ट करना है। 
  • अब शिकायत/मांग/सुझाव क्षेत्र की जानकारी में आप ग्रामीण से आते है तो ग्रामीण विकल्प पर क्लिक करें या शहरी क्षेत्र से आते है तो नगरीय विकल्प पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद अपना जनपद, तहसील, वार्ड/मोहल्ला, विकास खण्ड, ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम, थाना सेलेक्ट करें। इसके बाद आप जहाँ रहते है उसका आवासीय पता दर्ज कर दें। 
  • अगर आपके पास आपकी समस्या से जुड़ा कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण है तो आप उसे भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। 
  • अब अंत में शिकायत दर्ज करने के लिए संदर्भ सुरक्षित करें पर क्लिक कर दें। 
  • अब स्क्रीन पर आपको शिकायत नंबर (Complaint Number) मिलेगा जिसे आप संभाल कर रखें। इस शिकायत नंबर से आप अपनी शिकायत की स्थिती जान सकते हैं। 

इस प्रकार आप ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल से राशन कार्ड कंप्लेंट यूपी में दर्ज करा सकते हैं।  

यूपी राशन कार्ड शिकायत का स्टेटस कैसे देखें?

  • राशन कार्ड से जुडी शिकायत की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले https://jansunwai.up.nic.in/ पोर्टल पर आना है। 
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको “शिकायत की स्थिति” वाले विकल्प पर क्लिक करना है। 
  • अब आपके सामने नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको शिकायत संख्या, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें इसके बाद बॉक्स में उपलब्ध सुरक्षा कोड दर्ज करें और “सबमिट करें” पर क्लिक कर दें। 
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  • आपके स्क्रीन पर आपको शिकायत से जुडी सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी। 

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FAQ सामान्य प्रश्न 

  1. अगर ऑनलाइन यूपी राशन कार्ड की शिकायत से मेरी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

    अगर आपकी ऑनलाइन यूपी राशन कार्ड शिकायत का कोई समाधान नहीं होता है, तो आप अपनी शिकायत लेकर नजदीकी जिला आपूर्ति कार्यालय (District Supply Office) पर जा सकते है। 

  2. राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर यूपी क्या है?

    यूपी राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर 1967/14445 है। 

  3. क्या यूपी राशन कार्ड टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते है?

    जी हाँ, आप यूपी खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर कॉल करके अपनी राशन कार्ड से जुडी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

  4. क्या जनसुनवाई पोर्टल राशन कार्ड शिकायत दर्ज करने का कोई शुल्क लगता है?

    जी नहीं, जनसुनवाई पोर्टल राशन कार्ड शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता हैं। 

  5. यूपी राशन कार्ड की समस्या का समाधान कितने दिनों में होता है?

    यूपी राशन कार्ड की ऑनलाइन समस्या का समाधान सामान्य रूप से 15 से 30 दिन के भीतर हो जाता है। 

  6. ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल यूपी शिकायत दर्ज करने में कितना समय लगता है?

    जनसुनवाई ऑनलाइन पोर्टल यूपी से शिकायत दर्ज करने में 5 से 10 मिनिट तक का समय लगता है। 

निष्कर्ष 

आपको इस लेख में हमने यूपी राशन कार्ड ऑनलाइन शिकायत प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सरल तरीके से बताई है।

आप एपीएल, बीपीएल, प्राथमिकता आदि राशन कार्ड की शिकायत कर सकते हैं।

इस लेख की मदद से अब यूपी राशन कार्ड धारक ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता हैं और साथ ही में अपनी शिकायत को भी ट्रैक कर सकता हैं। 

मुझे उम्मीद है की आपको यह लेख पसंद आया होगा, तो आप इस लेख उत्तर प्रदेश राशन कार्ड धारकों तक जरूर पहुंचाएं। 

आपका इस लेख से जुड़ा कोई सुझाव, सवाल या कोई बात है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 

हम आपके टिप्पणी का जवाब जरुर देंगे। 

आगे भी राशन कार्ड से जुड़ी लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी सबसे पहले प्राप्त करनी है, तो आप गूगल पर Merarationcard.com सर्च कर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 

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