राजस्थान राशन कार्ड में नाम करेक्शन कैसे करें? (2026) में

यदि आप राजस्थान राज्य के राशन कार्ड धारक है और राशन कार्ड में शामिल किसी सदस्य का नाम करेक्शन करना चा रहे है, तो यह लेख आपके लिए बना है। 

राजस्थान में राशन कार्ड का उपयोग मुफ्त राशन लेने के साथ कई राज्य और केंद्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी किया जाता है।

ऐसे में अगर राशन कार्ड में नाम गलत दर्ज हो, स्पेलिंग में गलती हो, सरनेम छूट गया हो या शादी के बाद नाम बदल गया हो, तो आगे चलकर कई तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं।

राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए नाम सुधार की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

अब आप ऑनलाइन CSC सेंटर से और ऑफलाइन खाद्य विभाग कार्यालय जाकर नाम राशन कार्ड में सही करवा सकते हैं।

इस लेख में हम आपको राजस्थान राशन कार्ड में नाम करेक्शन कैसे करें? नाम सुधार के लिए कौन पात्र है? कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे?, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? और नाम सुधार होने में कितना समय लगता है? आदि सवालों के बारे में संपूर्ण विस्तार से जानकारी बताएँगे।  

तो पूर्ण जानकारी पता करने के लिए आप इस लेख को पूरा पढ़ें।  

राशन कार्ड में नाम सुधारने के मुख्य कारण 

  • राशन कार्ड बनते समय कई बार नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो जाती है, जिसे ठीक कराना जरूरी होता है।
  • कई बार केवल पहला नाम दर्ज होता है या सरनेम छूट जाता है।
  • शादी के बाद कई लोग अपना नाम या सरनेम बदलते हैं, ऐसे में राशन कार्ड में सुधार जरूरी होता है।
  • गलत नाम होने पर कई बार सरकारी योजनाओं और मुफ्त राशन का लाभ रुक जाता है।
  • नाम में गलती होने से राशन कार्ड में आधार वेरिफिकेशन फेल हो जाता है।
  • कुछ व्यक्ति कानूनी तौर पर अपना नाम बदल लेते हैं, जिसके बाद सरकारी राशन कार्ड में भी इसे अपडेट करना जरुरी होता है।

राशन कार्ड में नाम सुधारने के फायदे

  • नाम में सुधार होना निश्चित करता है, कि सरकार के पास नागरिकों का सटीक खाद्य रिकॉर्ड हो, जिससे धोखाधड़ी को रोकने और सही लाभार्थियों तक खाद्य सहायता पहुँचाने में मदद मिलती है।
  • नाम सही होने से ई-पॉस मशीन पर आधार वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है और राशन बिना रुकावट मिलता है। 
  • मुफ्त राशन, उज्ज्वला, पीएम गरीब कल्याण जैसी योजनाओं का लाभ सही नाम होने पर ही मिलता है।
  • राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण और पता प्रमाण है। राशन कार्ड में नाम सही होने से इसकी वैधता बनी रहती है और इसे अन्य जगहों पर आसानी से स्वीकार किया जाता है।
  • इसका उपयोग स्कूल में प्रवेश, बैंक खाता खोलने, या अन्य सरकारी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।
  • जब राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों के नाम सही होते हैं, तो राशन कार्ड का नवीनीकरण करना आसान हो जाता है। 
  • राशन कार्ड में नाम सुधार करवाने से राशन कार्ड चालू रहता है।
  • वन नेशन वन राशन कार्ड इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सभी सदस्यों की नाम की जानकारी राशन कार्ड में सही होना जरुरी होता है।

राशन कार्ड परिवार के सदस्य का नाम सुधार करने के लिए योग्यताएं 

  • जिस सदस्य का नाम राशन कार्ड में सुधारा जाना है, उसका नाम पहले से ही राशन कार्ड में गलत नाम के साथ परिवार के राशन कार्ड में मौजूद होना चाहिए। 
  • सदस्य के पास आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें नाम सही लिखा होना जरुरी है।
  • अगर नाम में थोड़ी गलती है जैसे की स्पेलिंग, सरनेम तो उसे आधार कार्ड के अनुसार नाम सुधारा जा सकता है।
  • राशन कार्ड में सदस्य का नाम करेक्शन के लिए परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं।
  • सदस्य के नाम पर कोई दूसरा राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
  • वह सदस्य उसी आवासीय पते पर निवास कर रहा हो, जिसके लिए राशन कार्ड जारी किया गया है।
  • परिवार के पास एक सक्रिय राशन कार्ड होना चाहिए।

राशन कार्ड में नाम करेक्ट करने के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स

  1. परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
  2. पासपोर्ट आकार के फोटो
  3. जिस व्यक्ति का नाम सुधारना है, उसका आधार कार्ड
  4. पुराने राशन कार्ड की कॉपी
  5. बिजली बिल या पानी बिल 
  6. राशन कार्ड सुधार आवेदन पत्र 
  7. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र  या जन्म प्रमाण पत्र
  8. शादी के बाद नाम सुधार की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र
  9. परिवार के मुखिया का स्व-घोषणा पत्र (एफिडेविट)
  10. राजपत्र (गैज़ेट) (यदि जरुरी हो तो)
  11. मोबाइल नंबर

राजस्थान राशन कार्ड में नाम करेक्शन कैसे करें? ऑनलाइन 

राजस्थान में ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम सुधार करने के लिए खुद राशन कार्ड धारक या राशन कार्ड में शामिल कोई सदस्य खुद से ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है। 

इसके लिए आवेदक को नजदीकी CSC जन सेवा केंद्र पर जाना होगा।

CSC जन सेवा केंद्र से राशन कार्ड में नाम सुधार हो सकता है। यह सुविधा राजस्थान राज्य में उपलब्ध है और आम लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है।

CSC सेंटर पर जाकर राशन कार्ड नाम सुधार का आवेदन करना है, ऐसा CSC ऑपरेटर को कहना है।

इसके लिए आपको सदस्य का आधार कार्ड, पुराना राशन कार्ड, परिवार के मुखिया का आधार से लिंक मोबाइल नंबर आदि ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट की सूची साथ ले जाना है। 

CSC ऑपरेटर आपके फॉर्म को ऑनलाइन भरता है और दस्तावेज़ स्कैन करके राजस्थान खाद्य पोर्टल पर अपलोड करता है। 

आवेदन जमा करने के बाद ऑपरेटर आपको रसीद आवेदन संख्या देगा, जिसे आप अपने पास संभाल कर रखें। जिससे आप बाद में अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।

ध्यान रखें कि CSC सेंटर से ऑनलाइन नाम सुधार आवेदन करने के लिए ऑपरेटर आपसे 50 से 100 रूपये सेवा शुल्क लेगा।

इस तरह ऑनलाइन CSC सेंटर से आसान और सुरक्षित तरीके से राजस्थान में राशन कार्ड में नाम सुधार का आवेदन कराया जाता है। 

राजस्थान राशन कार्ड में नाम सुधार कैसे करें? ऑफलाइन

  • राशन कार्ड में नाम सुधार करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food Department) के कार्यालय जाना होगा। वहाँ से आपको राशन कार्ड सुधार का आवेदन फॉर्म मिलेगा।
  • आप इस फॉर्म को राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (food.rajasthan.gov.in) या किसी ई-मित्र केंद्र से राशन कार्ड में संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे की जिस सदस्य के नाम में सुधार करना है, उसका सही पूरा नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, राशन कार्ड नंबर, आवासीय पता, राशन कार्ड का प्रकार, आदि स्पष्ट रूप से दर्ज करना है।
  • फॉर्म के अंत में मुखिया के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना है।
  • इसके बाद फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज़ लगाना होते हैं। 
  • भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज़ों को उसी खाद्य आपूर्ति कार्यालय कार्यालय में जमा करें।
  • जमा करने के बाद रसीद (acknowledgment slip) लेना न भूलें, जिसका उपयोग आप आवेदन की स्थिति को चेक करने के लिए कर सकते हैं।
  • आपका आवेदन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्यालय (DSO/BDO/EO) को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा।
  • अधिकारी आपके दस्तावेज़ों और जानकारी की जांच करेंगे, और प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको अपडेटेड राशन कार्ड जारी किया जाएगा। 
  • आप उसी खाद्य कार्यालय से राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

इस तरह आप राजस्थान में आसानी से ऑफलाइन तरीके से राशन कार्ड में नाम सुधरवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नाम संशोधन का आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति (Status) कैसे चेक करें? 

  • यदि आपने राशन कार्ड में अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम सुधार करने के लिए आवेदन किया है और उसका नाम राशन कार्ड में अपडेट हुआ है या नहीं चेक करना चाहते है, तो आपको राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है।
  • पोर्टल पर आ जाने के बाद आपको निचे आना है। 
  • इसके बाद आपको महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनायें का सेक्शन दिखाई देगा।
  • जिसमें आपको राशन कार्ड पर क्लिक करना है। 
  • राशन कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे।
  • जिसमें से आपको Ration Card Application Status पर क्लिक करना है।
  • अब आप नए पेज पर आ जाएंगे।
  • नए पेज पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिसमें से पहले राशन कार्ड नंबर होगा और दूसरा फॉर्म नंबर होगा। 
  • यदि आप राशन कार्ड नंबर दर्ज करके अपने आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हैं, तो राशन कार्ड नंबर दर्ज करें। 
  • यदि आप आवेदन जमा किए जाने पर मिलने वाली स्लिप के आधार पर आवेदन स्थिति चेक करना चाहते हैं, तो स्लिप में दर्ज किया हुआ आवेदन नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद Check Status बटन पर क्लिक कर देना है।  
  • स्क्रीन पर आपको राशन कार्ड में नाम सुधार करने के लिए किया गया आवेदन की संपूर्ण जानकारी दिख जाएगी। जिसमें सदस्य का नाम करेक्शन हुआ है या नहीं यह जानकारी भी शामिल है।

राशन कार्ड में नाम सुधार का आवेदन करते समय क्या बातें ध्यान में रखें? 

  • सभी दस्तावेज़ों जैसे की आधार, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड फॉर्म में पता और अन्य पहचान की जानकारी एक समान होनी चाहिए।
  • आप ‘राशन कार्ड में संशोधन’ के लिए नवीनतम और सही फॉर्म जैसे की राजस्थान में प्रपत्र-4 का उपयोग करें।
  • फॉर्म में सभी जानकारी साफ अक्षरों में भरें, इसके लिए नीली और काली बॉलपेन का उपयोग करना है।
  • आवेदन जमा करने से पहले यह निश्चित कर लें कि फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की ज़ेरॉक्स कॉपी जोड़ी हैं और उन पर आपके हस्ताक्षर हैं।
  • आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी या ई-मित्र केंद्र संचालक से हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई रसीद अवश्य लें। इस रसीद में आवेदन संख्या होती है।
  • फॉर्म जमा करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें कि कोई कॉलम खाली न रह गया हो और सभी जानकारी सही भरी गई हो।
  • विभाग द्वारा वेरिफिकेशन या पूछताछ के लिए तैयार रहें। राशन विभाग मूल दस्तावेज़ दिखाने के लिए कह सकता है।
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर या आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर चालू हालत में रखना है, ताकि OTP या अपडेट की जानकारी मिल सके।
  • सभी जरूरी दस्तावेज़ साफ और स्पष्ट होने चाहिए।
  • बच्चों के नाम सुधार के लिए स्कूल प्रमाण या जन्म प्रमाण पत्र सही होना चाहिए।
  • अगर नाम शादी के बाद बदला जा रहा है, तो विवाह प्रमाण पत्र या अन्य वैध प्रमाण लगाना चाहिए।

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राशन कार्ड में नाम करेक्शन करने के लिए किया गया आवेदन रिजेक्ट हुआ है, तो अब क्या करें?

सबसे पहले यह पता करें कि आवेदन रिजेक्ट होने का कारण क्या है। आवेदन की स्थिति चेक करें।

कारण ऑनलाइन पोर्टल, CSC की रसीद या मोबाइल पर भेजे गए SMS में लिखा होता है। 

कई बार, गलत जानकारी, अधूरे दस्तावेज़ या अस्पष्ट डाक्यूमेंट्स स्कैन, की वजह से आवेदन खारिज हो जाता है।

अगर कारण गलत जानकारी या दस्तावेज़ से जुड़ा है, तो पहले जानकारी या डाक्यूमेंट्स सही कराएं, सभी जरूरी कागज़ पूरे व साफ रखें।

इसके बाद सही स्पेलिंग और पूरी जानकारी के साथ नया आवेदन करें।

अगर आपको कारण समझ में नहीं आ रहा है या बार-बार आवेदन रिजेक्ट हो रहा है, तो अपने नजदीकी राशन डीलर, CSC सेंटर या खाद्य एवं नागरिक विभाग के कार्यालय जाकर सीधे खाद्य अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 

आप राजस्थान खाद्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800180-6030 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते है। 

FAQs सामान्य प्रश्न 

  1. राशन नाम में सुधार होने के बाद नया राशन कार्ड कैसे प्राप्त करें?

    राजस्थान राशन में नाम सुधार हो जाने के बाद आमतौर पर नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जाता है। सुधार की जानकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपडेट हो जाती है।

    आप नजदीकी CSC सेंटर से या खाद्य विभाग की वेबसाइट से अपडेटेड राशन कार्ड की प्रिंट कॉपी निकलवा सकते हैं, जो सभी जगहों पर मान्य होती है।

  2. राजस्थान में राशन कार्ड में नाम सुधार कौन करवा सकता है?

    राशन कार्ड में नाम सुधार के लिए आवेदन परिवार का मुखिया करवा सकता है।

  3. राजस्थान राशन कार्ड में नाम संशोधन करवाने में कितना समय लग सकता है?

    राशन कार्ड नाम संशोधन की प्रक्रिया में आमतौर पर 15 से 30 दिन तक का समय लग सकता है।

  4. राशन कार्ड में नाम करेक्शन के लिए आधार कार्ड जरूरी है या नहीं?

    जी हाँ, आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। नाम करेक्शन के लिए आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान प्रमाण है। अधिकारी यह तय करते हैं कि राशन कार्ड में नाम वही हो जो सदस्य के आधार कार्ड में दर्ज है।

निष्कर्ष 

इस लेख में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बच्चे, पति/पिता या पत्नी का नाम राजस्थान राशन कार्ड में करेक्शन के बारे में सम्पूर्ण जानकारी आसान भाषा में बताई है। 

अब राजस्थान राज्य का राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड में शामिल फॅमिली सदस्य का नाम इस लेख में दी गई जानकारी उपयोग कर करेक्ट कर सकता है। 

यदि आप आगे भी राजस्थान राज्य से जुडी राशन कार्ड की लेटस्ट नई जानकारी जानना चाहते है, तो आप merarationcard.com पर विजिट करें, यहाँ हम आपके लिए हर रोज नई-नई जानकारी पब्लिश करते हैं। 

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