बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे कटवाए? ऑनलाइन और ऑफलाइन (2026)

अगर आप बिहार के राशन कार्ड धारक हैं और किसी कारण से अपने राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटाना चाहते हैं,

तो इसके लिए आपको ऑनलाइन epds.bihar.gov.in पोर्टल पर या ऑफलाइन नजदीकी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यालय में जाना होगा।

वहां पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है।

जिस तरह राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने या जानकारी सुधारने की सुविधा उपलब्ध है, उसी प्रकार नाम हटाने की प्रक्रिया भी विभाग द्वारा दी गई है।

2026 में बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफी सरल बना दिया है।

अब राज्य का कोई भी राशन कार्ड धारक तय नियमों का पालन करके आसानी से अपने राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटवा सकता है।

हालांकि कई लोगों को अभी भी इसकी सही प्रक्रिया की जानकारी नहीं है।

इसलिए इस लेख में हम आपको बताएंगे कि बिहार राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटाने की पूरी और सही प्रक्रिया क्या है, ताकि आप बिना परेशानी के यह काम कर सकें।

बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए दस्तावेजों की सूची

  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी
  • मुखिया के आधार कार्ड की फोटोकॉपी
  • आवासीय पता
  • जिस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटवाना है, उसका आधार कार्ड
  • परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र
  • विवाह की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे कटवाए? ऑनलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले बिहार जन वितरण अन्न की आधिकारिक वेबसाइट epds.bihar.gov.in पर आ जाएं।
  • अब होम पेज पर Apply RC Online पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आरसीएमएस पोर्टल खुल जाएगा, वहां Login पर क्लिक करें।
  • लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप जन परिचय (मेरी पहचान) पोर्टल पर पहुंच जायेंगे।
  • अब आप जिस पेज पर आएं है, उस पेज के निचे New user?Sign up for MeriPehchaan पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपके सामने मेरी पहचान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के लिए फॉर्म मिलेगा।
  • रजिस्टर फॉर्म में मांगी गई जानकारी दर्ज कर Verify पर क्लिक करना है। आपका मेरी पहचान पोर्टल पर अकाउंट बन जायेगा।
  • इसके बाद मेरी पहचान पोर्टल पर लॉगिन पेज पर अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन हो जाना है।
  • लॉगिन होने के बाद आपके सामने नया डैशबोर्ड ओपन होगा।
  • डैशबोर्ड में वहां सर्च आइकॉन पर क्लिक करें और BIHAR RATION CARD ONLINE PRODUCTION सर्च करना है।
  • इसके बाद आपके सामने BIHAR RATION CARD ONLINE PRODUCTION का विकल्प आएगा, उसपर क्लिक कर Access Now पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने आरसीएमएस पोर्टल खुलेगा वहां लॉगिन पर क्लिक करें और वहां मांगी गई जानकारी जैसे की नाम, आधार नंबर, राज्य, जिला, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर Submit बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद नया डैशबोर्ड खुलेगा वहां ऊपर Apply पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद Apply For Correction पर क्लिक कर दें।
  • अब नए पेज पर अपना बिहार राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद नए पेज पर आपकी बिहार राशन कार्ड से जुडी जानकारी दिखने लगेगी। पेज के निचे आनेपर Member Details पर क्लिक करना है।
  • अब राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों के नाम देखने को मिलेंगे।
  • अब आप जिस सदस्य का नाम डिलीट करना चाहते है, उस सदस्य के नाम के सामने लाल रंग में आपको Delete विकल्प मिलेगा, उसपर क्लिक कर देना है।

इस प्रकार से ऑनलाइन बिहार राशन कार्ड से नाम हटा सकते है।

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बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं? ऑफलाइन प्रक्रिया

  • राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए सबसे पहले आप अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय में राशन कार्ड से नाम हटाने हेतु फॉर्म प्राप्त करना है।
  • आप इस फॉर्म को अपने बिहार राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं।
  • अब इस फॉर्म में आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, आधार कार्ड संख्या, राशन कार्ड संख्या, राशन कार्ड का प्रकार, मोबाइल नंबर आदि जैसी मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
  • इस फॉर्म में आप परिवार के किस सदस्य का नाम हटवाना चाहते हैं, उसका नाम, आधार कार्ड संख्या, मुखिया से संबंध क्या है, आदि जानकारी को दर्ज करें।
  • अब इस फॉर्म के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ दें।
  • इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय के कर्मचारी के पास जमा कर देना है और वहां से आवेदन रसीद प्राप्त कर लेना है।
  • अब आवेदन जमा होने के बाद आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
  • जांच प्रक्रिया में जानकारियां सही पाए जाने पर आपका नाम अपने बिहार राशन कार्ड से हटवा दिया जाएगा।

राशन कार्ड से नाम काट दिया है या नहीं कैसे पता चलेगा?

  • राशन कार्ड में फॅमिली मेंबर का नाम हटवाया गया है या नहीं पता करने के लिए Epds बिहार खाद्य पोर्टल के epds.bihar.gov.in पर आना है।
  • अब लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमे से RC Details वाले लिंक पर क्लिक करना है।
  • कार्ड धारक के सामने नया पेज ओपन होगा जिसमे यदि आप ग्रामीण परिसर से आते है, तो Rural या शहरी परिसर से आते है, तो Urban विकल्प को सेलेक्ट करना है।
  • इसके बाद जिला का नाम सेलेक्ट करना है।
  • अब राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है और Search बटन पर क्लिक कर देना है।
  • राशन कार्ड में नाम कटवाने हेतु दिया गया आवेदन से राशन कार्ड में नाम हटा है या नहीं इसकी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी।

FAQ सामान्य प्रश्न

  1. बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने में कितना दिन लगता है?

    राशन कार्ड से नाम हटवाने में 15 से 30 दिनों तक का समय लगता है।

  2. क्या मुझे बिहार राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

    बिहार के राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए आमतौर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह सुविधा बिहार खाद्य विभाग की तहत बिहार राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है।

  3. क्या बिना आधार कार्ड के नाम हटाया जा सकता है?

    जी नहीं, बिना आधार से राशन कार्ड में किसी भी फॅमिली मेंबर का नाम हटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए आधार जरुरी है।

  4. क्या एक से ज्यादा नाम एक साथ हटाए जा सकते हैं?

    जी हाँ, आवेदन में एक से ज्यादा सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते है।

निष्कर्ष

इस लेख में आपको बिहार राशन कार्ड से नाम कैसे हटाएं? इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में सरल जानकारी दी है।

इस लेख में दी गई जानकारी के अनुसार बिहार राज्य का कोई भी राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड से नाम हटवा सकता है।

इस लेख में दी गई जानकारी बिहार राज्य के राशन कार्ड धारक को बहुत ही उपयोगी साबित होगी।

इसलिए आप इस लेख को जरूरी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें इस लेख का लाभ मिल सके।

इस लेख में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।

दोस्तों, आप आगे भी राशन कार्ड से जुड़ी ऐसी ही जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप merarationcard.com पर विजिट जरूर करें और हमारे लेखों को अवश्य पढ़ें। 

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