यदि आप बिहार राज्य के राशन कार्ड धारक हैं और परिवार में से किसी सदस्य का नाम बिहार राशन कार्ड में जुड़वाना चाहते है।
तो इसके बारे में आपको अब परेशान होनी की आवश्यकता नहीं है।
बिहार राशन कार्ड में धारक को किसी ना किसी कारणवश राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की जरुरत पड़ती हैं।
इसके लिए बिहार खाद्य उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा राशन कार्ड में नाम जोड़ने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।
बहुत से बिहार राशन धारक लोगों को बिहार राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े? इसकी प्रक्रिया के बारे पूर्ण में जानकारी पता नहीं हैं।
इसके वजह से बिहार कार्ड धारक अपने राशन कार्ड में नाम जुड़वाने हेतु इधर से उधर चक्कर लगाते रहते है।
इसीलिए आज हम आपको बिहार राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया और इससे जुड़े अनेक सवालों के सम्पूर्ण स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में जवाब देनेवाले है।
इसके लिए लेख को अंत तक पूरा जरूर पढ़ें।
बिहार राशन कार्ड में किसका नाम जोड़ा जाता हैं?
- परिवार में जन्मा नया बच्चा
- नवविवाहित महिला (बहु)
- छूटे हुए परिवार के सदस्य का
राशन कार्ड में सदस्य का नाम जोड़ने के फायदे
- FPS राशन दुकान से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, आदि।
- राशन कार्ड से जुडी राज्य और केंद्र से जुडी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- सदस्य इसका इस्तेमाल राज्य में पहचान और आवासीय पते के लिए कर सकता है।
- स्कूल में स्कॉलरशिप लेने का लाभ मिलता है।
- सदस्य अपने अन्य व्यक्तिगत सरकारी कागजात बनवाने के लिए राशन कार्ड का उपयोग कर सकता है।
बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि माँगा जाएँ तो)
- बच्चों का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- नव विवाहिता का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट
बिहार राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ें? ऑनलाइन 2026
- कार्ड धारक सबसे पहले, बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट epds.bihar.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद वहां Apply Online RC पर क्लिक करना है।
- इसके बाद जन वितरण अन्न ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल पर पहुँच जायेंगे, वहां Login पर क्लिक करना है।
- लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप मेरी पहचान पोर्टल (जन परिचय पोर्टल) पहुँच जाएंगे।
- अब आप मेरी पहचान पोर्टल पर रजिस्टर करने हेतु नीचे New user?Sign up for MeriPehchaan विकल्प क्लिक करना है और अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, नया पासवर्ड आदि जरूरी सभी जानकारी दर्ज कर मेरी पहचान पोर्टल पर रजिस्टर हो जाना है।
- रजिस्टर होने के बाद मेरी पहचान पोर्टल पर लॉगिन हो जाएँ।
- आप डैशबोर्ड पर पहुंच जायेंगे।
- वहां सर्च बार में Bihar Ration Card सर्च करें और Bihar Ration Card Online Production नाम से आनेवाले विकल्प के नीचे access now बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद कार्ड धारक जन वितरण अन्न ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल पर पहुँच जायेंगे।
- वहां लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको नाम, जिला, पिनकोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और कैप्चा को दर्ज करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने नया डैशबोर्ड खुलेगा। वहां ऊपर Apply पर क्लिक कर Apply For Correction बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद बिहार राशन कार्ड नंबर दर्ज कर Search बटन पर क्लिक करना है।
- अब जिस सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हो, उसे सदस्य की संपूर्ण जानकारी दर्ज करना है। जैसे की आवेदक का नाम, पिता का नाम, लिंग, राशन कार्ड धारक से आपका रिश्ता, जाती, आवेदक का बैंक विवरण, आवासीय पता आदि जानकारी दर्ज करें और Submit बटन पर क्लिक देना है।
- आपके सामने Success का नोटिफिकेशन आएगा। वहां OK पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने स्क्रीन राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों की सूची दिखाई देगी।
- इसके बाद पेज के नीचे जाने पर Add Member ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब एकबार फिर से जिस सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हो, उस सदस्य की संपूर्ण जानकारी दर्ज करनी है और Submit And Go To Annexure Verification पर क्लिक करना है।
- इसके बाद नए पेज पर आपकी जानकारी चेक करें और पेज के नीचे जाने पर (आवेदक है या नहीं Yes/No) सेलेक्ट कर Submit And Go For Document Upload बटन पर क्लिक करें।
- अब वहां मांगे गए दस्तावेजों को सही से अपलोड करें और नीचे खाली बॉक्स पर टिक कर देना है।
- इसके बाद Upload Documents And Final Submission बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आवेदन रेफरेन्स नंबर ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
बिहार राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम नहीं जोड़ पा रहें, तो क्या करना चाहिए?
- बिहार राशन कार्ड में ऑनलाइन नाम जोड़ नहीं पा रहे, तो इसके लिए नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय से बिहार राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का फॉर्म प्राप्त करना चाहिए।
- आवेदक इस फॉर्म को बिहार राज्य के खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://epds.bihar.gov.in/ से भी प्राप्त कर सकते हैं।
- अब फॉर्म में पूछी गई जानकारी को भरना है, जैसे कि जिस भी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है, उसका नाम, पिता का नाम, आधार संख्या, राशन कार्ड संख्या, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि को भरना है।
- फॉर्म को सही से भरने के बाद अंत में आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा लगाना है।
- इसके बाद फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को जोड़ देना है।
- अब तैयार किए गए फॉर्म को खाद्य विभाग कार्यालय में अधिकारी के पास जमा करवा देना है और आवेदन करने की रसीद प्राप्त कर लेना है।
- अब जमा किए गए फॉर्म और डाक्यूमेंट्स की खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
- जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद परिवार के सदस्य का नाम सफलतापूर्वक बिहार राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।
इन लेखों को पढ़ें:-
- दिल्ली में राशन कार्ड की शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन और ऑफलाइन जानें
- राशन कार्ड से नाम कटवाने के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है?
- राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र को कैसे लिखते हैं?
बिहार राशन कार्ड में नाम जुड़ा है या नहीं कैसे पता करें?
- बिहार राज्य के खाद्य विभाग वेब पोर्टल https://epds.bihar.gov.in/ पर आ जाएँ।
- वहां RC details पर क्लिक करना है।
- इसके बाद यदि कार्ड धारक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो ग्रामीण Rural विकल्प को सेलेक्ट करना है या कार्ड धारक शहरी क्षेत्र से आता है तो शहरी Urban विकल्प को सेलेक्ट करना है।
- अब अपना जिला सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है। [Note: शहरी क्षेत्र मे कार्ड 21 अंक का है। सर्च करते समय 20 अंक ही डालें (9वां अंक छोड़ कर डालें)]
- अब Search बटन पर क्लिक कर देना है।
- धारक के बिहार राशन कार्ड में नाम जुड़ा है या नहीं इसकी जानकारी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी।
FAQ सामान्य प्रश्न
ऑनलाइन बिहार राशन कार्ड में नाम कितने दिन में जुड़ जाता है?
राशन कार्ड में नाम 15 से 30 दिनों के भीतर जुड़ जाता है।
क्या मैं बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए एक ही बार में कई नाम जोड़ सकता हूँ?
जी हाँ, राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए एक ही आवेदन में कई नाम जोड़ सकते हैं, यदि आपके पास सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स हैं।
बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने के बाद क्या करूँ?
राशन कार्ड में नाम जोड़ने का आवेदन करने के बाद, आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करना है। आवेदन में किसी दस्तावेज़ की कमी है या कुछ गलत जानकारी है या नहीं इसकी जानकारी चेक करनी है।
बिहार राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है, क्या करूँ?
सबसे पहले किस कारण से राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है, इसका कारण पता करना है और समस्या को सुधारने के बाद फिर से नया आवेदन करना है।
ऑनलाइन बिहार राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए कितने पैसे लगते हैं?
ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह फ्री में है। इसके लिए सरकारी खाद्य विभाग कोई पैसा नहीं लेता है।
क्या बिना आधार के राशन कार्ड में नाम जोड़ा जा सकता है?
जी नहीं, बिना आधार कार्ड से ऑनलाइन राशन कार्ड में नाम जुड़वा नहीं सकते है। इसके लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी।
निष्कर्ष
इस लेख में हमने आपको बिहार राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़े, इसके बारे में सम्पूर्ण और सरल प्रक्रिया बताई है।
ताकि कार्ड धारक भी अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम आसानी से, जल्द से जल्द, अपने बिहार राशन कार्ड में जोड़ सकें।
इस लेख में दी गई जानकारी राशन कार्ड में नाम जोड़ने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है।
इसीलिए आप इस लेख को बिहार राशन कार्ड धारकों तक जरूर पहुंचाएं।
राशन कार्ड से जुड़ी नवीनतम जानकारी सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे merarationcard.com के ब्लॉग साइट पर विजिट जरूर करें।