पश्चिम बंगाल राज्य में राशन कार्ड गरीब और गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन जीने वाले नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है।
WB राशन कार्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सरकारी राशन की दुकान से कार्ड धारक को अपने हिस्से का अनाज दिया जाता है।
लेकिन कई बार सरकारी नौकरी, परिवार की आय बढ़ने, धारक का राज्य बदलने, या परिवार के किसी सदस्य के नाम से अलग राशन कार्ड बनवाने जैसी आदि स्थितियों में राशन कार्ड को सरेंडर करना जरूरी हो जाता है।
ताकि नागरिक को भविष्य में कोई कानूनी परेशानी न हो और अन्य जरूरतमंद परिवार को सरकारी खाद्य का लाभ मिल सके।
पश्चिम बंगाल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है, ताकि अपात्र लोग अपना राशन कार्ड स्वेछा से सरेंडर कर सके।
पश्चिम बंगाल सरकार के Official WBPDS Portal के माध्यम से कार्ड होल्डर घर बैठे ऑनलाइन या अपने नजदीकी राशन कार्यालय में जाकर ऑफलाइन तरीके से कार्ड समर्पण करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
तो चलिए वेस्ट बंगाल राशन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे सरेंडर करें, इसके लिए किन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और आवेदन निरस्त हुआ है या नहीं कैसे चेक करें आदि जैसे सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं।
राशन कार्ड कब सरेंडर करना पड़ता है?
- यदि परिवार के मुखिया सदस्य की मृत्यु हो जाती है।
- यदि पूरा परिवार या कोई सदस्य पश्चिम बंगाल छोड़कर दूसरे राज्य में बस रहा है, तो उन्हें यहाँ का राशन कार्ड सरेंडर करना होगा, नए राज्य में राशन कार्ड बनवाने के लिए।
- परिवार का कोई सदस्य यदि सरकारी नौकरी करने लगता है।
- परिवार की सालाना आय पात्रता लिमिट से ज्यादा हो जाती है।
- कार्ड धारक के पास चार पहिया वाहन, एयर कंडीशनर (AC), या पक्का मकान जैसी सुख-सुविधाएं आ जाती है।
- यदि परिवार के पास डुप्लीकेट राशन कार्ड बने हुए है।
Wbpds राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए डाक्यूमेंट्स
- आवेदक मुखिया का पासपोर्ट साइज का फोटो
- ओरिजिनल राशन कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- बिजली का बिल या पानी का बिल
- मृत्यु के मामले में मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- ऑफलाइन आवेदन के लिए Form 7
- मोबाइल नंबर
वेस्ट बंगाल राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें ऑनलाइन
- ऑनलाइन राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए कार्ड होल्डर को Department of Food & Supplies Government of West Bengal के ऑफिसियल वेबसाइट food.wb.gov.in पर आना है।
- वेबसाइट पर आने के बाद थोड़ा निचे जाकर SELF SERVICE FOR RATION CARD वाले लिंक पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद नए पेज राशन कार्ड से जुड़ी अनेक सर्विसेज के ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको Click Here to Surrender पर क्लिक करना है।
- इसके बाद जिस राशन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं, उसका राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है और SEARCH बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब राशन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी नए पेज पर दिखाई देगी। इसमें राशन कार्ड से लिंक मुखिया के आधार कार्ड के पिछले चार अंक देखने को मिलेंगे।
- अब धारक को नीचे दिख रहे खाली बॉक्स पर क्लिक करना है और SEND OTP बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब राशन कार्ड मुखिया के आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसे दर्ज करना हैं।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब वहां राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी जैसे कि RC नंबर, राशन कार्ड प्रकार, नाम, जेंडर, DOB, कार्ड धारक के आधार कार्ड नंबर के पिछेल चार अंक, राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, कार्ड स्टेटस दिखेगी। जिसमें Select के सेक्शन में खाली बॉक्स दिखाई देगा जिसपर क्लिक कर टिक कर देना है।
- इसके बाद नीचे राशन कार्ड सरेंडर करने की कारण सिलेक्ट करना पड़ेगा। राशन सरेंडर रीजन सिलेक्ट करने के बाद नीचे Confirm बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब राशन कार्ड सरेंडर करने का मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। जिसमें आपको Yes पर क्लिक करना है
- Yes पर क्लिक करने के बाद नए पेज पर राशन कार्ड सरेंडर होने का मैसेज स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और इसमें राशन कार्ड सरेंडर सर्टिफिकेट प्राप्त करने का ऑप्शन भी दिया जायेगा।
- धारक Surrender Certificate बटन पर क्लिक कर पीडीएफ फॉर्मेट में राशन कार्ड समर्पण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।
इस तरह ऑनलाइन राशन कार्ड WB में सरेंडर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वेस्ट बंगाल राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें ऑफलाइन
- कार्ड धारक को अपने नजदीकी राशन खाद्य कार्यालय में जाना है।
- कार्यालय में जाने के बाद वहां खाद्य अधिकारी से राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए फॉर्म नंबर 7 प्राप्त करना है। इस फॉर्म को wbpds.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है।
- अब फॉर्म 7 में राशन कार्ड बंद करने का कारण सिलेक्ट करना है।
- इसके बाद राशन कार्ड धारक का पूरा नाम, राशन कार्ड का प्रकार, राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों के नाम, आवासीय पता, मोबाइल नंबर जैसी मांगी गई सभी जानकारी भरना है।
- अब फॉर्म के साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जोड़ना है।
- इसके बाद इस तैयार किए गए आवेदन को कार्यालय में खाद्य अधिकारी के पास जमा कर देना है।
- फॉर्म जमा करने के बाद अधिकारी आपको आवेदन पावती देंगे। इसे संभाल कर रखना है क्योंकि इसके जरिए आवेदन की स्थिति चेक की जाती है।
- अब खाद्य अधिकारी द्वारा फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और जांच में सभी जानकारी सही पाए जाने पर राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा और राशन कार्ड समर्पण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। जिसे आप खाद्य कार्यालय में जाकर प्राप्त कर सकेंगे।
इस तरह ऑफलाइन राशन कार्ड बंद करवाने के लिए आवेदन कर सकते है।
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राशन कार्ड निरस्त हुआ है या नहीं कैसे चेक करें?
- राशन कार्ड बंद हुआ है या नहीं चेक करने के लिए धारक को WB खाद्य विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है।
- पोर्टल पर आने के बाद बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको पहले नजर आनेवाला ऑप्शन Citizen’s Home पर क्लिक करना है।
- इसके बाद नए पेज पर Enquiry वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज Search your ration card details पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद राशन कार्ड नंबर दर्ज करना है और नीचे स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है वैसा ही सेम टू सेम खाली बॉक्स में दर्ज कर देना हैं और Search बटन दबाना है।
- इसके बाद स्क्रीन राशन कार्ड से रिलेटेड सभी जानकारी के साथ Status सेक्शन में राशन कार्ड बंद हुआ है या नहीं इसकी जानकारी देखने को मिलेगी।
पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड सरेंडर आवेदन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें
- ऑनलाइन आवेदन करते समय WB खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।
- ऑफलाइन फॉर्म के साथ सभी डाक्यूमेंट्स साफ सुथरे अटैच करना है।
- आधार कार्ड से चालू मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए।
- आवेदन करने के बाद आवेदन पावती नंबर लेना ना भूलें।
- ऑफलाइन आवेदन ने फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल करना है।
- राशन कार्ड सरेंडर सर्टिफिकेट लेना ना भूले।
FAQ सामान्य प्रश्न
क्या सरेंडर करने के बाद मुझे कोई प्रमाण पत्र मिलेगा?
जी हां, राशन कार्ड बंद करने का आवेदन करने के बाद सरेंडर सर्टिफिकेट प्रमाण मिलेगा।
राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर क्या होगा?
अपात्र होने पर भी धारक राशन कार्ड बंद नहीं करता है, तो उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरेंडर सर्टिफिकेट मिलने में कितने दिन का समय लगता है?
पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के बाद तुरंत ही सरेंडर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है।
वेस्ट बंगाल राशन कार्ड सरेंडर होने में कितना टाइम लगता है?
राशन कार्ड बंद होने में 15 से 20 दिनों तक का समय लगता है।
ऑनलाइन WB राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए कितना पैसा लगता है?
ऑनलाइन राशन कार्ड निरस्त करवाने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है।
राशन कार्ड सरेंडर करने के बाद नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं?
जी हां, जब पहले वाला राशन कार्ड बंद हो जाता है और आप नए राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्र होते है, तब राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं।
निष्कर्ष
इस लेख में वेस्ट बंगाल में ऑनलाइन या ऑफलाइन राशन कार्ड सेरेंडर कैसे करें और इससे जुड़े सभी सवालों के स्टेप बाय स्टेप जवाब दिए है।
अब पश्चिम बंगाल का कार्ड धारक इस लेख में दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके राशन कार्ड बंद करवा सकता है।
यदि इस लेख में दी गई जानकारी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।
हम कमेंट के माध्यम से आपके सवाल का जवाब बहुत ही जल्द बता देंगे।
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