यदि आप पंजाब राज्य के राशन कार्ड धारक है और राशन कार्ड से जुडी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाना चाहते है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है।
यदि आपको नया राशन कार्ड बनने में देरी हो रही है, राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ता, राशन सही मात्रा में नहीं मिलता, राशन कार्ड में गलती हो जाती है या फिर राशन डीलर सही तरीके से व्यवहार नहीं करता है जैसी अन्य समस्या है।
तो ऐसे में आपको राशन कार्ड शिकायत दर्ज करना चाहिए।
पहले के समय में शिकायत करने के लिए सरकारी खाद्य नागरिक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लाइन में लगना पड़ता था और कई बार शिकायत दर्ज ही नहीं हो पाती थी।
लेकिन अब पंजाब खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है।
अब पंजाब राज्य का नागरिक घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन बिना किसी एजेंट के शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
लेकिन बहुत से लोगों को आज भी यह जानकारी नहीं है कि पंजाब राशन कार्ड शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन
इसीलिए इस आर्टिकल में पंजाब राशन कार्ड की शिकायत ऑनलाइन कैसे करें? कौन-कौन सी समस्याओं के लिए शिकायत की जा सकती है? शिकायत दर्ज करने के लिए क्या-क्या जानकारी चाहिए? और शिकायत करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करें?
जैसे अनेक इससे जुड़े सवालों के बारे में हम आपको सरल भाषा में जानकारी बताएंगे।
राशन कार्ड शिकायत दर्ज करने का कारण
- फर्जी राशनकार्ड बनना।
- राशन डीलर द्वारा राशन कम मिलना
- राशन दुकान समय पर नहीं खुलना।
- राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में रिश्वत मांगना।
- राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने में समय लगना।
- राशन कार्ड से परिवार के सदस्य का नाम हटा देना।
- राशन कार्ड बंद होना जाना।
- राशन कार्ड में जानकारी अपडेट नहीं होना।
- राशन डीलर द्वारा राशन दुकान में गलत व्यवहार करना।
- पात्र होने के बावजूद नए राशन कार्ड के आवेदन को रिजेक्ट करना।
- राशन के लिए सरकार द्वारा तय की गई कीमतों से अधिक पैसे मांगना।
- राशन दुकान से दिया जाने वाला अनाज खराब, सड़ा हुआ या खाने योग्य नहीं है।
- राशन कार्ड में आधार लिंक नहीं होना।
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत एक राज्य/जिले से दूसरे में राशन न मिलना।
- राशन कार्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होना।
- लाभार्थी होने के बावजूद पंजाब राशन कार्ड सुची में नाम नहीं आना।
- राशन कार्ड में किए गए आवेदन लंबे समय तक पेंडिंग रहना।
- डॉक्यूमेंट होने के बावजूद राशन कार्ड में करेक्शन नहीं होना।
राशन कार्ड की शिकायत करने का फायदा
- राशन दुकान देर से खुलना, कम अनाज मिलना, राशन कार्ड अपडेट न होना, या घटिया राशन देना जैसी समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।
- राशन डीलर से जुड़ी शिकायत दर्ज होने के बाद डीलर से जवाब मांगा जाता है, जिससे लोगों की समस्या का समाधान होता है।
- राशन कार्ड की शिकायतें दर्ज होने के बाद पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राशन वितरण प्रणाली सुधारने और NFSA राशन कार्ड धारक के अनुभव को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।
- अगर डीलर पैसे मांगता है या भेदभाव करता है, तो शिकायत के बाद जांच होती है और उस पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द तक की कार्रवाई की जाती है।
- आधार लिंक e-KYC की वजह से राशन बंद है, तो शिकायत से तकनीकी दिक्कतें जल्दी सुलझती हैं।
- शिकायत करने से सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लाभार्थी व्यक्ति तक पहुँचता है।
- अगर आपका राशन कार्ड बिना किसी ठोस कारण के बंद कर दिया गया है या बहुत समय से आवेदन पेंडिंग में है, तो शिकायत करने से आपके मामले की दोबारा जांच शुरू होती है।
- राशन कार्ड की समस्या सोल्व होने पर धारक राशन कार्ड से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकारी की योजना जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना, उज्जवला गैस योजना आदि।
राशन कार्ड शिकायत के लिए कौन-कौन से जानकारी चाहिए?
- शिकायतकर्ता का पूरा नाम
- शिकायत दर्ज कर रहे, व्यक्ति का आवासीय पता
- राशन कार्ड का नंबर
- राशन कार्ड का प्रकार जैसे कि APL, BPL, AAY आदि।
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड से जुड़ी समस्या
- शिकायत घटना की तारीख और समय
- राशन दुकानदार का नाम
- राशन दुकान FPS कोड
- राशन दुकान का पता
पंजाब राशन कार्ड शिकायत के लिए कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स चाहिए?
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बिजली बिल या पानी बिल
- राशन कार्ड की शिकायत से जुड़ा पक्का सबूत फोटो, वीडियो या रसीद
पंजाब राशन कार्ड शिकायत कैसे करें ऑनलाइन
- ऑनलाइन पंजाब राशन कार्ड से जुडी समस्या दर्ज करने के लिए राशन कार्ड धारक को Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Government of Punjab के ercms.punjab.gov.in पोर्टल पर आना है।

- पोर्टल पर आने के बाद आपको थोड़ा निचे जाना है। वहां आपको Online Complaint के सेक्शन में
Online Grievance वाले लिंक पर क्लिक कर देना है।

- अब आपके सामने Grievance Registration Form ओपन होगा जिसम दो विकल्प दिखाई देंगे। पहला Grievance with Ration Card No(Verified and Approved RC Only) (राशन कार्ड नंबर के साथ शिकायत दर्ज करना) और दूसरा Grievance without Ration Card No. (बिना राशन कार्ड नंबर के शिकायत दर्ज करना). इन दोनों में से किसी एक विकल्प को सेलेक्ट करना है।

- इसके बाद नए पेज पर राशन कार्ड से रिलेटेड समस्या दर्ज करने का फॉर्म ओपन होगा। जिसमे अपना जिला, तहसील/ तालुका/सब डिवीजन सेलेक्ट करना है।
- इसके बाद जो शिकायत करना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम जिस तरह आधार कार्ड में दर्ज है, उस तरह नाम दर्ज करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और शिकायत कर रहे सदस्य का वर्तमान आवासीय पता दर्ज करना है।
- इसके बाद Problem Related To में आपकी राशन कार्ड से रिलेटेड शिकायत का प्रकार सेलेक्ट करना है। जैसे की राशन दुकान से अनाज न मिलना आदि।
- अब Problem Description में शिकायत के बारे पुरे विस्तार से जानकारी दर्ज करनी है।
- इसके बाद शिकायत से जुड़ा फोटो अपलोड करना है और उसके निचे Terms Conditions के सामने खाली बॉक्स में टिक कर देना है।
- अब निचे स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड सेम टू सेम दर्ज करना है और Submit बटन पर क्लिक कर देना है।

- इसके बाद स्क्रीन पर राशन कार्ड शिकायत का रेफेरेंस नंबर दिखेगा, जिसे संभाल कर सुरक्षित रखना है। यह रेफेरेंस नंबर शिकायत की स्थिति चेक करने के लिए काम आएगा।
इस लेख को पढ़ें:- राशन कार्ड में मुखिया का नाम कैसे बदलें? ऑनलाइन और ऑफलाइन
पंजाब राशन कार्ड की शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें?
- पंजाब राशन कार्ड की कंप्लेंट दर्ज होने के बाद, कंप्लेंट कहाँ तक पहुंची है इसकी जानकारी जानने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ूड सिविल सप्लाइज एंड कंस्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ़ पंजाब की ऑफिसियल पोर्टल ercms.punjab.gov.in पर आना है।

- पोर्टल पर आने के बाद निचे Online Complaint सेक्शन में Know your Grievance Status वाले लिंक पर क्लिक करना है।

- अब Know the status of your request का नया पेज ओपन होगा। जिसमें शिकायत का रेफेरेंस नंबर दर्ज करना है, शिकायत करने वाले सदस्य के आधार कार्ड के पिछले 4 अंक दर्ज करना है और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा दर्ज करना है।
- इसके बाद Get Details बटन पर क्लिक कर देना है।

- स्क्रीन पर शिकायत का स्टेटस दिख जाएगा।
राशन कार्ड कंप्लेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखें
- राशन से जुड़ी फरियाद दर्ज करने के लिए पंजाब खाद्य विभाग की ऑफिशल वेबसाइट का इस्तेमाल करें।
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते समय मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें।
- राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत का सबूत जरूर रखना है।
- राशन कार्ड की समस्या पूरे विस्तार से आसान भाषा में दर्ज करना है।
- याद रखें कि कंप्लेंट का समाधान होने में समय लगता है। इसके लिए कुछ दिनों तक इंतजार जरूर करें।
- ऑनलाइन पंजाब राशन कार्ड की शिकायत दर्ज होने के बाद शिकायत संख्या को सुरक्षित रखना है। शिकायत की स्थिति जानने के लिए यह संख्या लगती है।
- यदि संभव हो, तो अपने मोहल्ले के 1-2 अन्य कार्डधारकों के नाम भी साथ रखें, जिन्हें राशन कार्ड की समस्या आ रही है।
- केवल वही बात दर्ज करें, जो सच है। गलत समस्या दर्ज करने पर आपकी शिकायत को फर्जी मानकर बंद किया जा सकता है।
FAQ सामान्य प्रश्न
पंजाब में राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत कितने दिन में हल होती है?
पंजाब राशन कार्ड की शिकायत हल होने में 15 से 30 दिनों तक का समय लगता है।
अगर ऑनलाइन शिकायत काम न करे तो क्या करें?
यदि पंजाब राशन कार्ड की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप नजदीकी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में खाद्य अधिकारी को एप्लीकेशन पत्र लिखकर राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत दर्ज करवा सकते है।
Website नहीं खुल रही तो कैसे शिकायत करें?
यदि पंजाब खाद्य पोर्टल खुल नहीं रहा है, तो अपना इंटरनेट कनेक्शन जांच लें, वेबसाइट को रिफ्रेश करें या थोड़ी देर बाद फिर से वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करें। फिर भी वेबसाइट नहीं खुल रही है, तो आप पंजाब खाद्य हेल्पलाइन नंबर 1800-300-61313 पर कॉल करके जानकारी ले सकते है।
राशन कार्ड की शिकायत दर्ज करने के लिए कितने पैसे लगते है?
पंजाब में ऑनलाइन राशन कार्ड की शिकायत दर्ज करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते है। यह सर्विस पंजाब खाद्य नागरिक पोर्टल पर मुफ्त में उपलब्ध है।
निष्कर्ष
ऑनलाइन पंजाब खाद्य पोर्टल पर राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत दर्ज करने की संपूर्ण प्रक्रिया आसान भाषा में शेयर की है।
अब पंजाब राज्य के नागरिक इस आर्टिकल में दी गई जानकारी को फॉलो कर राशन कार्ड से संबंधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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